पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला करने के मामले में तीन लोग दोषी करार, जानिये पूरा मामला

केरल की एक अदालत ने भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुवाई वाले एलडीएफ द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान 10 साल पहले तीन लोगों को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर पथराव करने का सोमवार को दोषी ठहराया और उन्हें अलग अलग अवधि की जेल की सज़ा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 27 March 2023, 5:15 PM IST
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कोच्चि: केरल की एक अदालत ने भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुवाई वाले एलडीएफ द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान 10 साल पहले तीन लोगों को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी पर पथराव करने का सोमवार को दोषी ठहराया और उन्हें अलग अलग अवधि की जेल की सज़ा सुनाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कन्नूर की उप अदालत ने माकपा के पूर्व स्थानीय नेता सी.ओ.टी नासिर, पार्टी कार्यकर्ता बीजू प्रंबाथु और दीपक को दो से लेकर तीन साल तक की जेल की सज़ा सुनाई है।

अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में वाम दलों के दो पूर्व विधायकों समेत 110 आरोपियों को बरी कर दिया।

दीपक को तीन साल जबकि नासिर और प्रंबाथु को दो-दो साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह घटना अक्टूबर 2013 में कन्नूर में हुई थी जहां चांडी मुख्यमंत्री के तौर पर कई आधिकारिक कार्यक्रमों में शिरकत करने गए थे।

सौर पैनल घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर किए गए प्रदर्शन में चांडी को मामूली चोटें आई थीं।

Published : 
  • 27 March 2023, 5:15 PM IST

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