ब्रिटेन में महिला के अपहरण के मामले में कोर्ट ने तीन भारतीयों को सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में एक महिला के अपहरण के मामले में भारतीय मूल के तीन नागरिकों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
प्रतीकात्मक चित्र


लंदन: पूर्वी इंग्लैंड के लीसेस्टर शहर में एक महिला के अपहरण के मामले में भारतीय मूल के तीन नागरिकों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

दोषी लोगों ने महिला को जबरन अपनी कार में बैठाया था और उसे 24 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले गए थे।

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लीसेस्टर पुलिस के मुताबिक, अजय दोप्पलापुदी (27), वाहर मांचला (24) और राणा येल्लाम्बाई (30) ने पिछले साल 15 जनवरी को देर रात लीसेस्टर शहर में बाहर घूमने निकली महिला को अपना शिकार बनाया। पुलिस के मुताबिक, महिला उनकी कार को टैक्सी समझकर उसमें सवार हुई थी।

पिछले सप्ताह सजा के संबंध में सुनवाई के बाद लीसेस्टर पुलिस की जांच अधिकारी जेम्मा फॉक्स ने कहा, ''निस्संदेह इस मामले में शामिल तीनों व्यक्ति दरिंदे हैं। वे अपनी यौन इच्छा को पूरी करने के लिए उस रात महिला की तलाश में सिटी सेंटर में घूम रहे थे।''

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उन्होंने बताया कि घटना के बाद की सीसीटीवी फुटेज की जांच में गाड़ी की पहचान हुई, जो लीसेस्टर के वेस्टकोट्स इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थी। पुलिस अधिकारी उस पते पर पहुंचे और वहां मौजूद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

मामले में सुनवाई के बाद 11 सितंबर को दोप्पलापुदी, मांचला और येल्लाम्बाई को अपहरण का दोषी ठहराया गया और पिछले शुक्रवार को उन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोषियों पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया था लेकिन न्यायाधीश ने उस संबंध में कोई फैसला नहीं सुनाया।










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