
महराजगंज: जनपद के थाना चौक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा दूधराई की रहने वाली नाबालिक बालिका को वर्ष 2021 में बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अभियुक्त उग्रसेन को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) ने धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ कुल 9000 के अर्थ दंड से दंडित किया है अर्थ दंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार वादिनी श्रीमती संगीता पत्नी रामसेवक निवासी ग्राम सभा दूधराई ने थाना चौक में मुकदमा पंजीकृत कराया कि मेरी नाबालिक पुत्री को मेरे बगल का रहने वाला उग्रसेन 29 मई 2021 की रात्रि 8:00 बजे बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है।
इस मामले में थाना चौक में मुकदमा अपराध संख्या 44/2021 दर्ज कर विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा धारा 363, 366, 368, 376 एवं 5/6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत आरोपी अभियुक्त उग्रसेन पुत्र मुखलाल एवं मुखलाल पुत्र स्वर्गीय हरदेव निवासी ग्राम सभा महेशपुर कवेलवा, टोला जोधपुर, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने 7 गवाह एवं19 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर मुखलाल पुत्र स्वर्गीय हरदेव को दोष मुक्त करते हुए उक्त सजा सुनाई है।
Published : 4 May 2024, 6:51 PM IST
Topics : Maharajganj minor punishment raping a The court अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चौक दुष्कर्म दूधराई नाबालिक