Tamil Nadu: सेंथिल बालाजी को अदालत से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ी

डीएन ब्यूरो

यहां की एक सत्र अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 22 नवंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

वी सेंथिल बालाजी
वी सेंथिल बालाजी


चेन्नई: यहां की एक सत्र अदालत ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत अवधि 22 नवंबर तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें धनशोधन से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रधान सत्र न्यायाधीश एस. अल्ली ने उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 22 नवंबर तक बढ़ा दी। बालाजी को पुझल केंद्रीय कारागार से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया था।

जब यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेता बालाजी की ओर से पेश वकील अरुण ने एक याचिका दायर कर अनुरोध किया कि जांच के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा जब्त दस्तावेजों की प्रतियां सौंपने के लिए ईडी को निर्देश दिया जाए।

अदालत ने इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का ईडी को निर्देश दिया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख तय की।

ईडी ने 14 जून को बालाजी को ‘नौकरी के बदले नकदी घोटाला’ से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। यह मामला उस समय का है, जब बालाजी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।










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