एससी/एसटी एक्ट में संशोधन: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदलने से किया इंकार

एससी/एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सरकार को बड़ा झटका लगा है। पूरी खबर…

Updated : 3 April 2018, 4:55 PM IST
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नई दिल्ली: एससी/एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अपने पुराने किसी भी फैसले पर रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया। बता दें कि इस एक्ट के विरोध में सोमवार को दलित समाज ने भारत बंद का आवाहन किया था।  जिस के बाद देश के कई राज्यों में बवाल हुआ था।  इस हंगामे के बाद सरकार ने कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।  

कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि इस एक्ट में जो व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसे जल्द से जल्द से मुआवजा मिलना चाहिए। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित ने इस मामले में सभी पार्टियों से अगले दो दिनों में विस्तृत जवाब देने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी।  

वही इस हंगामे को लेकर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस समय देश के हालात काफी नाजुक है। इस हंगामे में अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है,जबकि करोड़ों की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है।  

इस पर बोलते हुए एमिकस क्यूरी अनरेंद्र शरण ने कहा कि कानून व्यवस्था की वजह से कोर्ट अपना आदेश ही बदल सकता है। हम अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है।  

Published : 
  • 3 April 2018, 4:55 PM IST

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