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केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किये गये नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है। इसके खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 में किये गये 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के फैसले को सही बताया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने नोटबंदी के खिलाफ दायर की गईं सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और नोबंदी के फैसले के लिये उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। कोर्ट ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है।
जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा आर्थिक महत्व के मामले में अदालत हस्तेक्षेर नहीं कर सकती।
इससे पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने पांच दिन की बहस के बाद 7 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल रहे।
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