Delhi Violence: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की जांच में दखल से किया इनकार, कहा- सरकार उठा रही कदम
गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच में दखल देने से किया इनकार कर दिया है। पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा की जांच में किसी तरह की दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके साथ ही देश की शीर्ष अदालत में गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा को लेकर दायर की गई याचिका को सुनने से भी इंकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से जांच की जा रही है, ऐसे में वो इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं।
Supreme Court refuses to entertain clutch of petitions demanding investigations into the tractor rally violence in the national capital on Republic Day.
— ANI (@ANI) February 3, 2021
The Supreme court allows petitioners to file representation before the government. pic.twitter.com/LgEi8M7y2k
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली हिंसा के बाद मीडिया द्वारा बिना किसी सबूत के किसानों को आतंकवादी जैसा कहने पर रोक लगाने की अपील की गई।
Supreme Court dismisses another PIL seeking direction to the media not to declare farmers as 'terrorists' without any evidence.
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— ANI (@ANI) February 3, 2021
दिल्ली हिंसा की जांच से संबंधित याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में सुनवाई कर रही है। हमने प्रधानमंत्री का बयान भी पढ़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे दिल्ली हिंसा को लेकर अपनी अपील सरकार के सामने करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है, ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं आप सरकार के सामने अपील कीजिए।