
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले पर फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में की गई एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं और इसके लिये वह किसी को नामित कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि एलजी ऐसे 10 सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमसीडी में उपराज्यपाल द्वारा नामित और नियुक्त किये गये एल्डरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार ने एलजी पर नियमों की अनदेखी करने और मनमाने तरीके से एल्डरमैन पर फैसला लेने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई कर एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है।
Published : 5 August 2024, 11:02 AM IST
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