सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के निकट अवैध निर्माण और ध्वस्तीकरण अभियान को लेकर दिये ये बड़े आदेश

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट:

कृष्ण जन्मभूमि के निकट अवैध निर्माण
कृष्ण जन्मभूमि के निकट अवैध निर्माण


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने कथित अवैध निर्माण को ढहाने के रेलवे के अभियान पर बुधवार को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस मामले में केन्द्र तथा अन्य को नोटिस जारी किया।

पीठ ने कहा, ‘‘ परिसर के संबंध में दस दिन के लिए यथास्थिति बनी रहने दी जाए। एक सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध करें।’’

याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सौ मकान गिरा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘70-80 मकान बचे हैं। हर चीज निष्फल हो जाएगी। अभियान ऐसे दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश में अदालतें बंद थीं।’’

यह मामला कृष्ण जन्मभूमि के निकट बने मकानों के ध्वस्तीकरण से संबद्ध है।

 

 










संबंधित समाचार