सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क हादसों की जांच के लिये राज्यों को दिये ये बड़े निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच एवं इससे जुड़े दावों के निपटान के वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर के थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 31 December 2022, 4:33 PM IST
google-preferred

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मोटर दुर्घटना के मामलों की जांच एवं इससे जुड़े दावों के निपटान के वास्ते सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए देश भर के थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एस. ए. नज़ीर और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी की पीठ ने राज्यों को तीन महीने के अंदर पुलिस थानों में एक विशेष इकाई गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी दुर्घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को तीन महीने के भीतर क्लेम ट्रिब्यूनल को दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।(वार्ता)

No related posts found.