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महराजगंज: जनपद के थाना बृजमनगंज अंतर्गत ग्रामसभा-कोटिया में वर्ष 2015 में बारात लेकर जा रहे दूल्हे के चेहरे पर तेजाब फेंकने के मामले में अदालत ने कठोर सजा सुनायी है। आरोपी सुरेश कन्नौजिया एवं यशवन्त उर्फ छोटू को दोषी पाये जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुन्दर लाल ने धारा 326-A, 506 IPC के तहत दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही साथ 21,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वादी संतोष गुप्ता ने थाना बृजमनगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसके भाई रामचन्दर गुप्ता का विवाह मीना पुत्री सन्तराम के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने के बाद ही अज्ञात लोगों द्वारा फोन से धमकी देते थे कि यदि मीना से शादी करोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।
22 अप्रैल 2015 को बारात लेकर कोहिया गांव के सामने समय करीब 9:00 बजे रात्रि को पहुंचा कि बृजमनगंज की तरफ से आ रहे मोटरसाईकिल से दो अज्ञात लोग आये तथा दूल्हे पर तेजाब फेंक दिए जिससे उसकी एक आंख खराब हो गयी तथा पूरा चेहरा जल गया है।
विवेचक द्वारा विवेचना के पश्चात सुरेश कन्नौजिया एवं यशवन्त उर्फ छोटू के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने 13 गवाही को पेश कर सजा की मांग की।
न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनायी गयी है।
Published : 20 January 2023, 6:47 PM IST
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