

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया।
मुंबई, 12 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर बुधवार को संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश एसपी नाइक-निंबालकर ने आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद, सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया और उन्हें दो अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा।
दरअसल, एक बार जब अदालत किसी आरोपपत्र पर संज्ञान ले लेती है, तो आरोप तय किए जाते हैं और फिर मुकदमा शुरू होता है।
सीबीआई ने आरोपपत्र में दावा किया है कि चंदा कोचर ने बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं मंजूर करने के लिए दूसरों के साथ साजिश रची थी। चंदा कोचर मई 2009 और जनवरी 2019 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक थीं।
भाषा रवि कांत संतोष
संतोष
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