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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल कर यात्रा करने के एक मामले में कानपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत की अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।
सपा विधायक सोलंकी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में बंद है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
इससे पूर्व, कानपुर नगर के जिला जज ने 21 दिसंबर, 2022 को इसी मामले में इरफान सोलंकी की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद सोलंकी ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की।
आरोप है कि सोलंकी दो आपराधिक मामलों में वांछित है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फर्जी आधार कार्ड का उपयोग कर विमान से दिल्ली से मुंबई भाग गया था।
फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड पर विमान में बैठने और हवाईअड्डा की सुरक्षा से समझौता करने के लिए कानपुर जिले के ग्वाल टोली पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था।
आरोप है कि उस फर्जी आधार कार्ड में सोलंकी की फोटो लगी थी, लेकिन उसका नाम अशरफ अली के तौर पर लिखा था। इसके बाद, पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र बनाने में इस्तेमाल कंप्यूटर और प्रिंटर को जब्त कर लिया था।
Published : 18 February 2023, 1:08 PM IST
Topics : आधार कार्ड इरफान सोलंकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय जमानत विधायक सपा
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