Karnataka: सिद्दरमैया सरकार ने डेंगू को महामारी किया घोषित

सिद्दरमैया सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 4 September 2024, 9:19 AM IST
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बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू (Dengue) के बढ़ते मामले देख सिद्दरमैया सरकार (Siddaramaiah Government) एक्शन मोड में आ गई है। सिद्दरमैया सरकार ने डेंगू (Dengue) को 'महामारी रोग' (Epidemic Disease) घोषित कर दिया है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश 
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक सरकार ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि उन लोगों को दंडित किया जाए जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो लोग मच्छरों (Mosquito) के प्रजनन को रोकने के लिए उपाय करने में विफल रहते हैं उन पर भी कार्रवाई होगी।

महामारी रोग विनियमन में हुआ संशोधन (Amendment in Epidemic Disease Regulation)
सरकार ने कर्नाटक महामारी रोग विनियमन 2020 (Karnataka Epidemic Diseases Regulation 2020) में संशोधन (Amendment) पेश किए हैं। इसमें लोगों को वेक्टर जनित रोग (Vector Borne Diseases) के प्रसार को रोकने में अधिक जिम्मेदार होने का आदेश दिया गया है। संशोधन में तीन श्रेणियों घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में दंड का प्रस्ताव है।

2000 रुपये तक का जुर्माना (Fine up to Rs 2000)
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों के लिए सरकार ने 400 रुपये और 200 रुपये जुर्माना लगाया है। वाणिज्यिक कामों के लिए शहरी क्षेत्रों में जुर्माना 1000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये होगा। मच्छरों के प्रजनन के लिए जगह उपलब्ध कराने वाले सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के मालिकों पर शहरी इलाकों में 2000 रुपये और ग्रामीण इलाकों में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नियमों का करना होगा पालन (Rules Have To Be Followed)
नियमों के अनुसार घरेलू इमारतों के मालिकों और अधिभोगियों के लिए मच्छरों के प्रजनन (Breeding) को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। अधिसूचना के अनुसार, लोगों को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी के भंडारण कंटेनरों, नाबदानों या ओवरहेड टैंकों को ढक्कन या किसी अन्य सामग्री से ढंकना या सुरक्षित करना सुनिश्चित करना चाहिए।