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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भाजपा विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अधिकारी ने सोमवार को उच्च न्यायालय के बाहर कहा, “मैंने आज उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। हमारे वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख किया।”
उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक अंबिका रॉय द्वारा कृष्ण कल्याणी को अयोग्य ठहराने की मांग वाली एक अन्य याचिका का भी उल्लेख किया जाएगा और जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी। अंबिका रॉय की याचिका में भाजपा ने दावा किया कि कल्याणी भी 2021 के विधानसभा चुनाव में भगवा पार्टी के टिकट पर जीतने के बाद टीएमसी में चले गए थे।
Published : 13 March 2023, 6:10 PM IST
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