
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 13 राजकीय मार्गों को निजी वाहनों के लिये खोले जाने की सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अदालत ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में निजी वाहनों को परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के महासचिव अशोक चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
Published : 22 March 2024, 5:43 PM IST
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