वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार
विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक निलंबित अधिकारी को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
विल्लुपुरम (तमिलनाडु): विल्लुपुरम की एक स्थानीय अदालत ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक निलंबित अधिकारी को यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
अदालत ने पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एडीजीपी) राजेश दास को तीन साल कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, दास पर 2021 की शुरुआत में एक कनिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था।
डाइनामाइट न्यूज़ के ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.
हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो करें. हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें