Lockdown 3.0 in Azamgarh: देखिए लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों पर क्या कहना है आजमगढ़ के डीएम का

डीएन ब्यूरो

आज से लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों में कई रियायतें मिली हैं। इसके साथ ही किसी-किसी जगहों पर सख्ती भी बरती जा रही है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों पर आजमगढ़ के डीएम का क्या कहना है..



आजमगढ़ः लॉकडाउन के दौरान आजमगढ़ में मिली रियायतों को लेकर डीएम ने एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें उन्होनें बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार 4 मई 2020 से दो सप्ताह के लिए लाकडाउन प्रभावी रहेगा, अपना जनपद आरेन्ज जोन में है। लॉकडाउन के दौरान कतिपय प्रतिबन्धों के साथ कुछ दुकानों को मुक्त किया गया है।   

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मुबारकपुर और चकसिकठी नवापुरा हॉट-स्पाट है, जिसके 01 किमी0 के अन्दर पहले जैसा ही प्रतिबन्ध लागू रहेगा। इसी के साथ ही कन्टेन्मेंट जोन नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की 03 किमी0 की परिधि को छोड़कर आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र (कन्टेन्मेंट जोन मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की 01 किमी0 परिधि को छोड़कर)/ग्रामीण क्षेत्रों (कन्टेन्मेंट जोन ग्राम चकसिकठी के 01 किमी0 की परिधि को छोड़कर) में कृषि उपकरण और रसायन, उर्वरक और बीज की दुकान, दवा की दुकान, किराना की दुकान, फल और सब्जी की दुकान, इसके अलावा बुक शॉप, बिजली और पंखे, इलेक्ट्रानिक्स (मोबाइल और इसके रिचार्ज से संबंधित), बिल्डिंग मैटेरियल, ऑटो पार्ट्स, ऑटो मैकेनिक की दुकानें सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुली रहेगी, और सायं 6:30 बजे से सुबह 7:30 बजे तक पूरी तरह बन्द रहेगी। उन्होंने बताया कि मॉल, रेस्तत्रां, सिनेमा हॉल, मार्केट काम्प्लेक्स, जिम नहीं खुलेंगे।

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चार पहिया वाहन में चालक समेत 03, दो पहिया वाहन पर 02 लोग और आटो और ई-रिक्शा में चालक समेत 03 लोग के चलने की छुट है। उन्होने यह भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 साल की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे।










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