लखनऊ में क्यों 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू?

डीएन ब्यूरो

यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिये पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

सीएम योगी (फाइल फोटो)
सीएम योगी (फाइल फोटो)


लखनऊ: यूपी (UP) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती (Mahatma Gandhi Jayanti), शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के धरना प्रदर्शन के चलते शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक बीएनएस (BNS) की धारा 163 पूर्व में आईपीसी (IPC) की धारा 144 थी। जेसीपी एलओ अमित कुमार के मुताबिक धारा 163 के तहत विधान भवन व सरकारी कार्यालयों के ऊपर व एक किमी परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना मना होगा। शहर के अंदर तेज धार वाले और नुकीले शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ व हथियार (Weapon) तथा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

आवागमन बाधित
कानपुर हाईवे (Kanpur Highway) पर एलीवेटेड पुल निर्माण के चलते रविवार सुबह 10 बजे से सोमवार रात 10 बजे तक 440000 वोल्ट बिजली सप्लाई के लिए मोनो पोल लगाया जाएगा। इस दौरान स्कूटर इंडिया चौराहा (Scooter India Chauraha) से नटकुर नहर चौराहा तक (लगभग 200 मीटर) के बीच पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

भारी वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये बिजनौर (Bijnor) थाना चौराहा से दाएं होकर लखनऊ (Lucknow) आ सकेंगे और बाएं होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे। भारी वाहनों को छोड़कर हल्के वाहन नटकुर नहर चौराहा से स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये नटकुर नहर चौराहा से दाएं हाइडि्रल तिराहा होते हुए लखनऊ की ओर जा सकेंगे। नटकुर नहर चौराहा से बाएं किसान पथ होकर कानपुर की ओर जा सकेंगे। लखनऊ की ओर से आने वाले हल्के वाहन जिन्हें बिजनौर थाना चौराहा की ओर जाना है वे स्कूटर इंडिया चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे। ये हाइडि्रल तिराहे से बाएं नटकुर नहर चौराहा होकर जा सकेंगे।










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