सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST को सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का मामला राज्यों पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में एससीएसटी को प्रमोशन देना या न देना राज्य सरकारों के विवेक का विषय है। सुप्रीम कोर्ट से डाइनामाइट न्यूज़ एक्सक्लूसिव..

Updated : 26 September 2018, 10:51 AM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरी में आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में एससीएसटी को प्रमोशन देना या न देना राज्य सरकारों के विवेक का विषय है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी को प्रमोशन देने का बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए इसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को पूरी तरह खारिज नहीं किया, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकारें चाहे तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं। 

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार को एससी और एसटी के पिछड़ेपन के आधार पर डेटा जुटाने की जरूरत नहीं है। शीर्ष अदालत ने नागराज मामले में 2006 में दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला उन अर्जियों पर सुनाया जिनमें नागराज मामले 2006 में सात सदस्यों की पीठ के उस अदालती फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गयी थी, जिसमें एससी-एसटी कर्मचारियों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए शर्तें तय की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए नया फैसला दिया।

Published : 
  • 26 September 2018, 10:51 AM IST

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