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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया। (भाषा)
Published : 2 December 2022, 12:52 PM IST
Topics : उच्चतम न्यायालय जासूसी नंबी नारायणन नयी दिल्ली पूर्व पुलिस महानिदेशक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वैज्ञानिक
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