निर्भया केस: खत्म हुई फांसी से बचने की रणनीति, दोषी पवन की याचिका SC में खारिज

डीएन ब्यूरो

निर्भया केस में एक के बाद एक करके सारी दोषियों को कोर्ट से झटके मिल रहे हैं। पहले मुकेश की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। आज दोषी पवन गुप्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

दोषी पवन कुमार गुप्ता
दोषी पवन कुमार गुप्ता


नई दिल्लीः आज सुप्रीम कोर्ट ने पवन कुमार गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उसके द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका (SLP) को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि याचिका और दलीलों में कुछ भी नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना घटना के वक्त पवन बालिग था।

कोर्ट के इस फैसले के बाद किसी भी दोषी का अब फांसी से बचने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब सारे दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी की सजा मिलना तय है। 

जज आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय का इस मामले में 19 दिसम्बर 2019 का फैसला बरकरार रखते हुए पवन की याचिका खारिज कर दी।