1984 सिख दंगे: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा

1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट…

Updated : 17 December 2018, 10:53 AM IST
google-preferred

नई दिल्ली:1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। 

उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि साल1984 में दिल्ली कैंट में हुए सिख दंगों में 5 सिखों की हत्या कर दी गई थी।

अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने अपने फैसले में सज्जन कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जबकि 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1 और 2 नवंबर को दिल्ली कैंट में हुई पांच सिखों की हत्या के दौरान सज्जन कुमार वहीं थे। जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया था। 

Published : 
  • 17 December 2018, 10:53 AM IST

Related News

No related posts found.