1984 सिख दंगे: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, मिली उम्रकैद की सजा
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट...
नई दिल्ली:1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
#UPDATE 1984 anti-Sikh riots: Congress' Sajjan Kumar has been sentenced to life imprisonment. He has to surrender by 31st December, 2018. pic.twitter.com/AWBwnhHrgr
यह भी पढ़ें | कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से सज्जन कुमार ने दिया इस्तीफा.. राहुल गांधी को लिखा पत्र
— ANI (@ANI) December 17, 2018
उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि साल1984 में दिल्ली कैंट में हुए सिख दंगों में 5 सिखों की हत्या कर दी गई थी।
अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने अपने फैसले में सज्जन कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जबकि 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1 और 2 नवंबर को दिल्ली कैंट में हुई पांच सिखों की हत्या के दौरान सज्जन कुमार वहीं थे। जो लोग वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया था।
यह भी पढ़ें |
Anti-Sikh riot case: उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत