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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को 2015 कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी मामले में मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी।
पंजाब के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल संबंध में फरीदकोट अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उच्च न्यायालय पहुंचे थे।
उनके वकीलों में से एक अर्शदीप सिंह क्लेर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सुखबीर बादल को अंतरिम जमानत दे दी है।
पंजाब पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) कोटकपूरा पुलिस गोलीबारी मामले की जांच कर रहा है और पिछले महीने फरीदकोट अदालत में दाखिल आरोपपत्र में उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और अन्य को आरोपी बनाया है।
Published : 22 March 2023, 10:09 AM IST
Topics : अंतरिम जमानत उच्च न्यायालय कोटकपूरा गोलीबारी घटना पंजाब प्रमुख शिरोमणि अकाली दल सुखबीर सिंह हरियाणा
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