सेबी अधिकारी को सुनिश्चित रिटर्न की पेशकश पर निवेश सलाहकार कंपनी पर लगा जुर्माना
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सुनिश्चित रिटर्न का वादा करने, अपनी वेबसाइट पर भ्रामक दावे करने और ग्राहकों को गलत बिक्री करने के लिए निवेश सलाहकार कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइजर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सुनिश्चित रिटर्न का वादा करने, अपनी वेबसाइट पर भ्रामक दावे करने और ग्राहकों को गलत बिक्री करने के लिए निवेश सलाहकार कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइजर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
‘इन्वेस्टमेंट वाइजर’ कंपनी प्रवीण वर्मा की है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि कंपनी के एक कर्मचारी ने गलती से सेबी के एक अधिकारी को इंदौर में स्थानीय कार्यालय में फोन कर भ्रामक दावे कर फंसाने की कोशिश की थी। फोन पर बताया गया कि इन्वेस्टमेंट वाइजर के ग्राहकों को निवेश राशि पर दैनिक रूप से औसत करीब 20 से 30 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है।
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कंपनी के कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि सेबी की मुंबई शाखा ग्राहकों के संबंध में जांच करती है, ताकि किसी भी जोखिम से बचा जा सके।
सेबी ने कहा कि ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर कंपनी ने निवेश सलाहकार नियमों तथा पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी व अनुचित व्यापार गतिविधियों का निषेध) मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसलिए इन्वेस्टमेंट वाइजर पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
सेबी ने कंपनी को स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) मंच पर उसके खिलाफ लंबित सभी शिकायतों का निपटान करने का निर्देश भी दिया।
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