Uttar Pradesh: यूपी में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए बनेंगे नये नियम, सरकार लायेगी कानून, जानिये अधिनियम पर ये ताजा अपडेट
राज्य में, विशेषकर ऊंची इमारतों में लिफ्ट लगाने, उनके रखरखाव और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की मांग के मद्देनजर यह बयान आया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नोएडा/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शुक्रवार को सरकार को यह सूचित किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह अद्यतन जानकारी विधानसभा में साझा की गई। राज्य में, विशेषकर ऊंची इमारतों में लिफ्ट लगाने, उनके रखरखाव और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की मांग के मद्देनजर यह बयान आया है।
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नोएडा के विधायक पंकज सिंह और ग्रेटर नोएडा में जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह, दोनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक हैं और जनपद गौतमबुद्ध नगर के निवासी हैं। दोनों विधायकों ने योगी आदित्यनाथ सरकार के समक्ष इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया है।
शर्मा ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य में बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या के साथ लिफ्ट का उपयोग बढ़ रहा है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना के संबंध में, लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया जारी है।’’
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