उत्तराखंड में वन्यजीव हमले में मृत्यु पर दी जाने वाली राहत राशि जल्द छह लाख रू होगी

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाकर जल्द ही छह लाख रूपये कर दी जाएगी और जल्दी इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जायेगा। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

राशि (फाइल)
राशि (फाइल)


देहरादून: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाकर जल्द ही छह लाख रूपये कर दी जाएगी और जल्दी इस आशय का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जायेगा। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर राहत राशि चार लाख रूपये से बढ़ाकर छह लाख रूपये करने का प्रस्ताव जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाने को कहा है।

उन्होंने बताया कि धामी ने बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत राशि का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था बनाने को भी कहा।

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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किए जाने की दृष्टि से वनों के समीप गांव में सोलर लाइट लगाने, जनजागरूकता पैदा करने, पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की नियुक्ति करने जैसे कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए ताकि लोगों को पहले से चेतावनी दी जा सके।

बैठक में बताया गया कि मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण प्रकोष्ठ और उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि की स्थापना की गई है तथा प्रकोष्ठ के अंतर्गत उत्तराखंड वन्यजीव हेल्पलाइन की भी स्थापना की गई है।

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अधिकारी ने बताया कि मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि का संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें ततैया और मधुमक्खी से मनुष्य की मृत्यु पर भी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है।

 










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