RBI की गाइड लाइन: ऑनलाइन धोखाधड़ी पर इतने दिन में शिकायत जरुरी

आरबीआई के नई गाइड लाइन से बड़ी राहत की खबर है। अब बैंक अकाउंट से आनलाइन धोखाधड़ी होने पर बैंक ही जिम्मेदार माना जाएगा। इसके लिए धाखाधड़ी होने पर 3 दिन के अन्दर शिकायत करनी पड़ेगी।

Updated : 7 July 2017, 1:19 PM IST
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नई दिल्ली: आरबीआई के नई गाइड लाइन से बड़ी राहत की खबर है। अब बैंक अकाउंट से आनलाइन धोखाधड़ी होने पर बैंक ही जिम्मेदार होगा। इसके लिए धाखाधड़ी होने पर 3 दिन के अन्दर शिकायत करनी पड़ेगी। खातेधारक द्वारा स्वयं से किसी प्रकार की गलती करने पर बैंक जिम्मेदार नही होगा। ऐसे में धोखाधड़ी होने पर खमियाजा उसे स्वयं भुगतना पड़ेगा।

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शिकायत करने के 10 दिन के अन्दर पैसा अकाउंट में आ जाएगा। आनलाइन बैंकिंग फ्राड बढ़ती घटनाओं के कारण आरबीआई ने ऐसी गाइड लाइन जारी की है। आनलाइन की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई ने हर ट्रांजेक्शन पर एसएमएस और ईमेल अलर्ट आवश्यक कर दिया है। साथ ही अलर्ट पर रिप्लाई का आप्शन भी होगा।

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बता दें कि अगर फ्राड की जानकारी देने में 4-7 दिन में दी गई तो ग्राहक को 25,000 रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। (एजेंसी)

Published : 
  • 7 July 2017, 1:19 PM IST

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