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रामपुर: उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी डा तजीन फातिमा और विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट निरस्त कर दिये हैं और दोनो को कोर्ट द्वारा मुकर्रर हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिये हैं।
डा फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किये थे, जिसके बाद मां पुत्र 24 घंटे के भीतर कोर्ट में हाजिर हो गए।
साथ ही उन्होंने पेशी पर नहीं आने की वजह स्वास्थ्य के कारणों को बताया, जिसके चलते एमपी एमएलए कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए एनबीडब्ल्यू वारंट कैंसिल कर दिए हैं। साथ ही उन्हें हर तारीख पर पेश होने के आदेश दिए है। (वार्ता)
Published : 12 May 2022, 5:20 PM IST
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