Rahul Gandhi: झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी की अर्जी खारिज, अब रांची की अदालत में चलेगा केस, जानिये पूरा मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा। उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 23 February 2024, 1:04 PM IST

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से झटका लगा। मानहानि से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अर्जी खारिज होने के बाद अब राहुल गांधी के खिलाफ रांची की अदालत में केस चलेगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक मानहानि से जुड़ा यह मामला 2018 का है। राहुल गांधी पर एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)के खिलाफ गलत बयानबाजी और टिप्पणी करने का आरोप है। इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

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इससे पहले इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत ने समन जारी किया था। बुधवार को राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में खुद पेश भी हुए। 

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मामले में सुनवाई के बाद राहुल गांधी को सुल्तानपुर की अदालत में जमानत दे दी।

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  • 23 February 2024, 1:04 PM IST