रायबरेली: मिलावटखोरी में रेस्टोरेंट मालिक दोषी, कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की सजा

डीएन ब्यूरो

रायबरेली में कोर्ट ने मिलावटखोरी के आरोप में होटल मालिक को सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मिलावट खोरी में रेस्टोरेंट मालिक दोषी
मिलावट खोरी में रेस्टोरेंट मालिक दोषी


रायबरेली: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र स्थित बटोही रेस्टोरेंट के खिलाफ मिलावटखोरी के मामले में फैसला सुनाया है । कोर्ट ने उक्त रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ 3-3 महीने की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना न देने की  स्थित में सजा 15 दिन और बढ़ाने का आदेश भी दिया है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मामला  नवंबर 2021 का है। खाद्य विभाग की टीम ने में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित बटोही रेस्टोरेंट पर छापा मारा था। छापेमारी में बटोही रेस्टोरेंट में मिलावटी पनीर मिली थी। उसके बाद बटोही रेस्टोरेंट के मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र आनंद मोहन गुप्ता निवासी 139 एनटीपीसी कॉलोनी थाना ऊंचाहार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

छापेमारी में बटोही रेस्टोरेंट के मालिक दोषी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मौके पर मिली पनीर की गुणवत्ता में संदेह देखा गया। उसके नमूनों को लिया गया और जांच के लिए भेजा गया। इस पनीर के नमूने में फॉर्मलीन की 80 बूंदें मिलाकर एयर टाइट बंद कर दिया गया। उसके बाद पैकेट को सील बंद लिफाफे के जरिए मेरठ लैब में भेजा गया। 

जांच के बाद पनीर में मिलावट की रिपोर्ट आई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम आमोद कंठ ने  रेस्टोरेंट के मालिक प्रमोद कुमार गुप्ता को दोषी पाया । उनके खिलाफ जज ने 1-1 लाख रुपये का अर्थ दंड व 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई । कोर्ट ने जुर्माना न देने की स्थिति में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया।










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