पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा, आठ अन्य को 2008 के मामले में दो साल कारावास की सजा
पंजाब के संगरूर जिले की एक अदालत ने प्रदेश सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा और आठ अन्य को 15 साल पुराने उस मामले में बृहस्पतिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई, जिसमें अरोड़ा के एक रिश्तेदार ने स्वयं पर हमला करने का मंत्री पर आरोप लगाया था। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
चंडीगढ़: पंजाब के संगरूर जिले की एक अदालत ने प्रदेश सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा और आठ अन्य को 15 साल पुराने उस मामले में बृहस्पतिवार को दो साल के कारावास की सजा सुनाई, जिसमें अरोड़ा के एक रिश्तेदार ने स्वयं पर हमला करने का मंत्री पर आरोप लगाया था।
सुनाम के उपमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट गुरभिंदर सिंह जोहल की अदालत ने मंत्री के रिश्तेदार राजिंदर दीपा की शिकायत पर 2008 में दायर मामले में अरोड़ा और आठ अन्य को दोषी ठहराया।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट में अरोड़ा के पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मुद्रण और स्टेशनरी, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण एवं शासन सुधार विभाग हैं। इस मामले में नौ लोगों पर धाराओं 452 (घर-अतिचार) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 452 के तहत दो साल की कैद और धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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दोषी ठहराए जाने के बाद अरोड़ा ने संगरूर में संवाददाताओं से कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है।