Soumya Vishwanathan Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा

पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 25 November 2023, 3:43 PM IST
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नई दिल्ली: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। इस मामले में चारों दोषियों को मकोका कानून के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास के अलावा दोषियों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है।

सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में कोर्ट ने दोषी पाये गये रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलवीर मलिक, और अजय कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आज सजा का ऐलान किया।

अदालत ने कपूर, शुक्ला, मलिक और कुमार पर 1.25-1.25 लाख रुपये का जबकि सेठी पर 7.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।  दोषियों पर लगाई गई कुल जुर्माना राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि सेठी पहले ही 14 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुका है।

सुनवाई के दौरान पीड़िता की मां माधवी विश्वनाथन ने अदालत से कहा कि वह पिछले 15 साल से न्याय मिलने का इंतजार कर रही हैं।

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में पत्रकार के रूप में कार्यरत विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की देर रात दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह कार्य स्थल से घर लौट रही थीं।

पुलिस ने दावा किया था कि हत्या का मकसद लूटपाट करना था।

अदालत ने 18 अक्टूबर को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया था।

अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (चोरी की संपत्ति बेईमानी से प्राप्त करने) तथा संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर मदद करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए मकोका के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपूर ने लूटपाट करने के लिए 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर विश्वनाथन की कार का पीछा करते समय उन्हें गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार सेठी उर्फ चाचा से बरामद की थी।

Published : 
  • 25 November 2023, 3:43 PM IST

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