न्यायाधीश के तबादले का विरोध, दिल्ली हाई कोर्ट में वकीलों ने नहीं किया काम, जानिये पूरा अपडेट

न्यायमूर्ति गौरांग कंठ के कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सांकेतिक विरोध के आह्वान के बाद वकील सोमवार को उच्च न्यायालय में काम से दूर रहे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 17 July 2023, 6:28 PM IST
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नयी दिल्ली: न्यायमूर्ति गौरांग कंठ के कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के 'सांकेतिक विरोध' के आह्वान के बाद वकील सोमवार को उच्च न्यायालय में काम से दूर रहे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने 15 जुलाई को न्यायमूर्ति कंठ को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर चिंता व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

वकीलों के निकाय ने तर्क दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कमी के कारण न्याय प्रदायगी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसने अपने सदस्यों से 17 जुलाई को काम से दूर रहने को कहा था।

इस बीच, केंद्र ने 15 जुलाई को कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति कंठ की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

हड़ताल के आह्वान पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में मिश्रित प्रतिक्रिया दिखी।

कुछ मामलों में, प्रॉक्सी वकील उपस्थित हुए और सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। अन्य मामलों में, अदालत ने अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों को सुना तथा आदेश पारित किए।

अन्य पीठों के समक्ष भी उन मामलों में तारीखें दी गईं जिनमें वकीलों ने पेश होने से इनकार कर दिया था।

जिन मामलों में वकील मौजूद थे, न्यायाधीशों ने उन मामलों को सुना और आदेश पारित किए।

प्रस्ताव, संबंधित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहित माथुर द्वारा पेश किया गया और बार निकाय द्वारा इसे अपनाया गया।

इसने कहा, “यह अफसोस की बात है कि जहां दिल्ली उच्च न्यायालय में मौजूदा रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के संबंध में सभी संबंधित पक्षों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं मौजूदा न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जा रहा है, जिससे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या और कम हो रही है।”

प्रस्ताव में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से न्यायमूर्ति कंठ को स्थानांतरित करने की सिफारिश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया था।

Published : 
  • 17 July 2023, 6:28 PM IST

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