UP: तबलीगी जमात केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट पुलिस के रवैये से सख्त नाराज, यूपी के इन 3 जिलों के कप्तान तलब

डीएन ब्यूरो

तबलीगी जमात मामल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये को लेकर सख्त नाराजगी जतायी है। हाई कोर्ट में 3 जिलों के पुलिस कप्तान को समन जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

हाई कोर्ट ने तीन जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिया समन
हाई कोर्ट ने तीन जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिया समन


प्रयागराज: कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये तबलीगी जमातियों से जुड़े केस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी पुलिस के रवैये से सख्त  नाराजगी जतायी है। कोर्ट ने राज्य के 3 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को समन जारी करके व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में तलब किया है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल मार्च में कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली में हुई तब्लीगी मरकज में विदेशी जमातियों के इकट्ठा होने और उनकी गिरफ्तारी करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस के रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने यूपी के शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ जिले के पुलिस कप्तानों को समन जारी किया। हाई कोर्ट ने इस सभी पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

बता दें कि पिछले साल एक अप्रैल को कोरोना काल में यूपी के शाहजहांपुर और हापुड़ जिलों में थाईलैंड से आए नौ-नौ विदेशी जमातियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इन विदेशी जमातियों के खिलाफ महामारी एक्ट और फॉरनर्स एक्ट के साथ ही आईपीसी की धाराओं में भी केस दर्ज किया गया था।

शाहजहांपुर और हापुड़ के साथ  ही यूपी के मऊ जिले में गिरफ्तार भारतीय जमातियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की आईपीसी की धारा 307 भी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने पहले ही इस मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी जतायी है और इन तीनों जिलों के पुलिस कप्तानों को खुद कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। 










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