Uttar Pradesh: हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जानिये पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

मुखबिरी के आरोप को लेकर हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट के वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक चित्र
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हमीरपुर: मुखबिरी के आरोप को लेकर हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट के वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

जिला मजिस्ट्रेट के वाहन चालक सरनाम सिंह पर आरोप है कि वह खनन माफिया को इस बात की जानकारी देता था कि अवैध खनन की जांच करने जा रहे अधिकारी कहां हैं।

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लालपुरा थाना प्रभारी संगीता यादव ने बताया कि तीन नवंबर को अवैध खनन की जांच के लिए निकले खान अधिकारी की गाड़ी का दो मुखबिर पीछा कर रहे थे और जब अधिकारी को इसकी भनक लगी तो उन्होंने थाने में इसकी सूचना देकर पीछा कर रहे वाहन को रुकवाया जिसमें सरनाम भी बैठा था।

उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कलेक्ट्रेट कर्मचारी (वाहन चालक) सरनाम सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दूसरा मुखबिर टिकरौली ग्राम प्रधान का पति अक्षय है।

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यादव ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवार्ही जारी है।










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