CBI विवाद: नागेश्वर राव को कमान सौंपने के खिलाफ याचिका पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एम नागेश्वर राव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अंतरिम निदेशक बनाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..

Updated : 16 January 2019, 2:53 PM IST
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एम नागेश्वर राव को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अंतरिम निदेशक बनाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की याचिका की सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए कहा कि वह इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। इससे पहले कॉमन कॉज की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और याचिका को शुक्रवार (18 जनवरी तक) सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

यह भी पढ़ें: नागेश्वर राव बने सीबीआई के अंतरिम निदेशक

न्यायमूर्ति गोगोई ने भूषण से कहा कि वह याचिका की सुनवाई को तैयार हैं, लेकिन शुक्रवार तक इसे सूचीबद्ध कर पाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर अगले हफ्ते ही सुनवाई हो पायेगी।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार चयन समिति ने आईपीएस अधिकारी आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने का फैसला लिया था। उसके बाद नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राव को अगले आदेश तक जांच एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त करने का फैसला किया। इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गयी है। (वार्ता)

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Published : 
  • 16 January 2019, 2:53 PM IST

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