त्रिपुरा सरकार की नौकरियों के लिए स्थायी निवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य, जानिए पूरा अपडेट

डीएन ब्यूरो

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और अर्ध-सरकारी निकायों में नौकरियों के लिए आवेदन करने के वास्ते ‘त्रिपुरा का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र’ (पीआरटीसी) अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री माणिक साहा (फाइल)
मुख्यमंत्री माणिक साहा (फाइल)


अगरतला: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और अर्ध-सरकारी निकायों में नौकरियों के लिए आवेदन करने के वास्ते ‘त्रिपुरा का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र’ (पीआरटीसी) अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में त्रिपुरा के लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए पीआरटीसी को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया है और यह पहले से लागू अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगा।

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साहा ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, ‘‘त्रिपुरा के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सरकारी और अर्ध- सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते समय पीआरटीसी की आवश्यकता होगी।’’

उन्होंने लिखा, “राज्य के लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया गया है। ध्यान दिया जाए कि दस्तावेज संबंधी यह आवश्यकता पहले से लागू अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त होगी।”

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