लोकपाल खोज समिति की नई अध्यक्ष बनी पीसीआई प्रमुख रंजना देसाई, जानिये उनके बारे में

डीएन ब्यूरो

केंद्र ने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के प्रमुख और सदस्यों के नाम की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 10 सदस्यीय खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

रंजना प्रकाश देसाई
रंजना प्रकाश देसाई


नयी दिल्ली: केंद्र ने भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के प्रमुख और सदस्यों के नाम की सिफारिश करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को 10 सदस्यीय खोज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल और सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया समिति के सदस्यों में से हैं।

पिछले साल 27 मई को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से लोकपाल अपने नियमित प्रमुख के बिना काम कर रहा है।

लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।

फिलहाल लोकपाल में पांच सदस्य हैं। न्यायिक सदस्य के दो पद और गैर न्यायिक सदस्य का एक पद रिक्त है।

लोकपाल का एक अध्यक्ष होता है और इसमें आठ सदस्य हो सकते हैं - चार न्यायिक और शेष गैर-न्यायिक।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर विचार करने के लिए समिति को सिफारिश करने के उद्देश्य से एक खोज समिति का गठन किया है।

दो अगस्त को जारी किएगए आदेश के अनुसार, खोज समिति के नौ सदस्यों में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्पेश सत्येन्द्र झावेरी, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत कुमार गोयल, हीरा लाल सामरिया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख ए.एस. किरण कुमार, प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पूर्व प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य शामिल हैं।

उनके अलावा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी ओटेम दाई और राजीव यादव तथा मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त अहमद जावेद को भी खोज समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

कुछ श्रेणियों के लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की परिकल्पना करने वाले लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था।

लोकपाल प्रमुख और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाती है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होते हैं।

न्यायमूर्ति देसाई की अध्यक्षता वाली एक पूर्व खोज समिति ने फरवरी 2019 में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।










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