राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

पटना उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

पटना उच्च न्यायालय
पटना उच्च न्यायालय


पटना: पटना उच्च न्यायालय ने ‘मोदी उपनाम’ के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उनपर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

यह भी पढ़ें | Fodder Scam: लालू यादव की बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के वकील एस डी संजय ने बताया, “उच्च न्यायालय ने 15 मई तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। उसी तारीख पर हम याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।”

साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के भाषण देने के कुछ दिनों बाद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यहां की सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिये गठित विशेष अदालत ने हाल के एक आदेश में गांधी को याचिका के संबंध में 25 अप्रैल को उसके समक्ष पेश होने को कहा था।

यह भी पढ़ें | Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत की अदालत ने सुनाय ये फैसला, जानिये पूरा अपडेट

गौरतलब है गांधी को ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था और दो साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।










संबंधित समाचार