पाकिस्तान: अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब्त संपत्ति लौटाने का आदेश दिया

डीएन ब्यूरो

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यहां की जवाबदेही अदालत ने अस्थायी राहत देते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में 2020 में जब्त की गईं उनकी सभी चल- अचल संपत्ति लौटाने का आदेश दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब्त संपत्ति लौटाने का आदेश
पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जब्त संपत्ति लौटाने का आदेश


इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यहां की जवाबदेही अदालत ने अस्थायी राहत देते हुए अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में 2020 में जब्त की गईं उनकी सभी चल- अचल संपत्ति लौटाने का आदेश दिया।

समाचारपत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने शुक्रवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शरीफ (73) के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई की। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को साढ़े चार साल के स्व निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश बशीर को सूचित किया गया कि चूंकी शरीफ ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उनको गिरफ्तार करने के लिए जारी वारंट को रद्द कर दिया गया है, इसलिए उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश को वापस लिया जा सकता है।

खबरों के मुताबिक तोशाखाना मामले में अपराधी घोषित होने के बाद तीन बार के प्रधानमंत्री रहे शरीफ की 2020 में 1,650 कनाल (करीब 200 एकड़) कृषि भूमि, मर्सिडीज बेंज कार, लैंड क्रूजर कार और अन्य वाहन जब्त कर लिए थे।










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