12 साल तक की बच्चियों से रेप पर होगी फांसी, सरकार आज ला सकती है अध्यादेश

डीएन संवाददाता

देश में मासूम बच्चियों के साथ बढ़ रहे रेप के मामलों को लेकर सरकार भी सख्त कदम उठाने जा रही है, इसके लिये नये कानून लाया जा सकता है। पूरी खबर..

फाइल फोटो
फाइल फोटो


नई दिल्ली: देश में बढ़ रहे रेप के मामलों को लेकर सरकार एक कड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट शनिवार को 12 साल तक के बच्चों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा संबंधी अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं।  

हाल में ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि वो रेप के दोषियों को फांसी की सजा पर गंभीरता से विचार कर रही है। जिसके बाद पोक्सो एक्ट में बदलाव करने का कदम सरकार उठा रही है। गौरतलब है कि इस संबंध में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा लिखी चिट्ठी पीठ को दी।

यह भी पढ़ें | बुआ के तीन बेटों, फूफा पर बलात्कार का आरोप

खबरों के अनुसार देश में मासूम बच्चों पर बढ़ रहे मामले को लेकर सरकार अब कड़ा कदम उठाने की तैयारी में हैं। इसी वजह से सरकार शुक्रवार को प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस एक्ट (पोक्सो) में बदलाव कर सकती है, जिसके बाद 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों के रेप के दोषियों को फांसी की सजा दि जा सकेगी। 

हरियाणा सरकार हाल में राज्य में इसी तरह का कानून बना चुकी है। 

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: 10 साल के लड़के का यौन उत्पीड़न










संबंधित समाचार