Odisha: श्रमिकों के प्रदर्शन के बीच फेकोर वेदांता संयंत्र में निषेधाज्ञा लागू, जानिये पूरा मामला

ओडिशा के भद्रक जिला प्रशासन ने रांदिया स्थित ‘फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (फेकोर), वेदांता संयंत्र में आग लगने के बाद श्रमिकों के प्रदर्शन के मद्देनजर इकाई में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 13 April 2023, 6:00 PM IST
google-preferred

भद्रक: ओडिशा के भद्रक जिला प्रशासन ने रांदिया स्थित ‘फेरो अलॉयज कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (फेकोर), वेदांता संयंत्र में आग लगने के बाद श्रमिकों के प्रदर्शन के मद्देनजर इकाई में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

इकाई में सशस्त्र पुलिस की पलटन को तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो।

फेकोर वेदांता संयंत्र के औद्योगिक परिसर में मंगलवार को आग लगने के कारण संविदा पर काम करने वाले दो श्रमिक झुलस गए थे। घटना के बाद कुछ अन्यश्रमिकों ने संयंत्र की संपत्तियों में तोड़फोड़ की और वाहनों के पहिए जलाकर राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात घंटों बाधित रहा था।

भद्रक उपमंडलीय मजिस्ट्रेट मनोज पात्रा ने बताया कि वेदांता संयंत्र के अंदर और इसके करीब 200 मीटर के दायरे में दो दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

भद्रक ग्रामीण पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

इस बीच, फेकोर वेदांता संयंत्र के श्रमिक संघ ने आग लगने की घटना के लिए सात प्रबंधन कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संघ के सचिव मुटकिकांत महापात्र ने दावा किया कि संयंत्र का प्रबंधन विभाग उनकी मांगों को अनसुना कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि प्रबंधन एवं संघ के साथ एक संयुक्त बैठक की जाएगी।’’

फैक्टरी प्रबंधन के किसी कर्मचारी से इस बारे में बात नहीं हो सकी।

फेकोर संयंत्र का वेदांता ने 2020 में अधिग्रहण किया था।

No related posts found.