Corona Alert: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, कोरोना के कारण रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेंगी पाबंदियां

डीएन ब्यूरो

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनदजर नाइट कर्फ्यू लगाये जाने की घोषणा कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली में कई चीजों के लिये ई-पास होगा जरूरी
दिल्ली में कई चीजों के लिये ई-पास होगा जरूरी


नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाये जाने की घोषणा कर दी है। राजधानी दिल्ली में रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक सख्त पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के मुख्य बाते निम्म तरह है।

ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की रोक नहीं।

वैक्सीन लगवाने के लिये जाने वाले लोगों को कर्फ्यू में ई-पास के साथ मिलेगी छूट।

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राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए मूवमेंट में मिलेगी छूट।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों के लिये भी ई-पास जरूरी।

प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर ही मिलेगी छूट।

एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों मिलेगी छूट।

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गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी छूट।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है।

जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट। ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं। 










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