Train Blast Case: एनआईए अदालत ने ट्रेन विस्फोट मामले में आईएस के सात आतंकवादियों को मौत की सजा सुनाई
एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) की विशेष अदालत ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में आईएसआईएस के सात आतंकवादियों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। इस विस्फोट में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

लखनऊ: एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) की विशेष अदालत ने भोपाल-उज्जैन यात्री ट्रेन विस्फोट मामले में आईएसआईएस के सात आतंकवादियों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। इस विस्फोट में नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वर्ष 2017 के इस मामले में एक अन्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
मौत की सजा पाने वालों में मोहम्मद फैसल, गौस मोहम्मद खान, मोहम्मद अजहर, अतीक मुजफ्फर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सैय्यद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रोकी शामिल हैं। मोहम्मद आतिफ उर्फ आसिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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सजा सुनाते हुए न्यायाधीश वी एस त्रिपाठी ने कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है और दोषी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
अदालत ने आरोपियों को 24 फरवरी को दोषी ठहराया था और फैसला सुनाने के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया था।
इस मामले में 31 अगस्त, 2017 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
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आरोपपत्र में एक और आरोपी सैफुल्ला का नाम था, जो लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक मुठभेड़ में मारा गया था