Lakhimpur Kheri: सुप्रीम कोर्ट से लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज, सरेंडर के आदेश

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सतीश मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर का आदेश दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज (फाइल फोटो)
गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सतीश मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर का आदेश दिया गया है। आशीष मिश्रा गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं. लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था।

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लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। 
 










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