

जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (एएजेएमआई) के अध्यक्ष शिफा-उर-रेहमान के जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ (एएजेएमआई) के अध्यक्ष शिफा-उर-रेहमान के जमानत की अर्जी पर सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है।
जिसे वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में बड़ी साजिश रचने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। रहमान को कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), शस्त्र अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया था। (वार्ता)
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