दिल्ली सीएम केजरीवाल के आवास पर हमले को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने पुलिस को दिये ये आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दो दिन पहले हुए हमले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर दो दिन पहले हुए हमले को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते दिल्ली पुलिस को दो हफ्तों के अंदर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
यह आदेश कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच तब दिया जब उन्हें यह सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और उसने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।
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मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी संरक्षित रखने को कहा है।
दरअसल हाईकोर्ट आप विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिस दौरान यह आदेश दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि सीएम के आवास पर हुए हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित हो।
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आम आदमी पार्टी समेत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनी। सिसोदिया ने भाजपा के लोगों पर सीएम आवास में तोड़फोड़ का आरोप लगाया था।