NEET PG counselling: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा OBC के लिए इस सत्र का आरक्षण, पढ़िए अपडेट

NEET PG काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत OBC के लिए इस सत्र का आरक्षण बरकरार रहेगा। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 7 January 2022, 11:18 AM IST
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नई दिल्ली: डॉक्टरों के लंबे प्रदर्शन के बाद आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नीट OBC और EWS कोटा मामले पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि OBC और EWS के लिए कोटा आरक्षण इस सत्र से लागू होगा। 

6 जनवरी को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि NEET PG काउंसलिंग में  OBC की वैधता बरकरार रखी जाएगी। वहीं EWS में आने वाली सभी क्राइटेरिया को भी बरकरार रखा गया है। 

ये फसला इसलिए लिया गया है ताकि एडेमिक सेशन के लिए एडमिशंस में किसी तरह की कोई दिक्‍कत न आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने को मंजूरी देती है। 

पीठ ने मार्च के तीसरे हफ्ते में इस याचिका पर आखिरी सुनवाई करने का फैसला किया है। उस समय पांडेय समिति की ओर से द‍िए गए EWS क्राइ‍टेरिया की वैधता को तय किया जाएगा। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब NEET PG काउंसलिंग का रास्‍ता पूरी तरह साफ हो गया है।  गुरुवार 6 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्‍ट्रहित में NEET PG काउंसलिंग का शुरू होना बहुत जरूरी है।