Narendra Dabholkar: नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 11 साल बाद फैसला, 2 को उम्रकैद, 3 बरी

डीएन ब्यूरो

पुणे के चर्चित नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत ने 11 साल बाद फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत ने सुनाया  11 साल बाद फैसला
नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में अदालत ने सुनाया 11 साल बाद फैसला


पुणे: नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 साल बाद फैसला सुना दिया है। पुणे की विशेष कोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

इसके साथ ङी अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार  सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सचिन अंदुरे और शरद कलस्कर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वहीं अदालत ने इस हत्याकांड में डॉक्टर विरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालकेर को बरी बर दिया है।

कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से इन्हें बरी कर दिया है। वहीं, अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

20 अगस्त 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया।










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